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रेड लाइट एरिया के जब्त मकान रिलीज करने का आदेश

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रेड लाइट एरिया मीरगंज के जब्त मकान खोलने का आदेश
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0 तीन साल से अधिक नहीं की सकती जब्ती
प्रयागराज। शहर के रेड लाइट एरिया मीरगंज में अनैतिक देह व्यापार चलाने के आरोप में प्रशासन द्वारा सीज किए मकानों को हाईकोर्ट ने खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक एक वर्ष से लेकर अधिकतम तीन वर्ष तक लिए ही किसी मकान को जब्त किया किया जा सकता है। इसके बाद जब्ती स्वत: अस्तित्वहीन हो जाती है। सत्यभामा, तारा और कृष्णा आदि की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की पीठ ने सुनवाई की।
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याचीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र का कहना था कि 20 अप्रैल 2016 को एसडीएम सदर ने रेड लाइड एरिया में छापा मारा था। अनैतिक देह व्यापार के आरोप में याचीगण के मकान सीज कर दिए गए। याचीगण अपने घरों से बेदखल कर दिए गए हैं। अधिनियम की धारा 18 के तहत मकान एक साल के लिए ही सीज किया जा सकता है। यदि किसी नाबालिग की बरामदगी की गई है तो मकान तीन साल तक के लिए सीज किया जा सकता है। याचीगण के मकान से किसी नाबालिग की बरामदगी नहीं हुई है, जो भी बरामदगी हुई वह एक मई 2016 के बाद हुई है। कोर्ट ने सीज करने का आदेश रद्द कर दिया है।
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