नोएडा के ध्यानार्थ
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प्लॉट का कब्जा न सौंपने पर ग्रेटर नोएडा से जवाब तलब
प्रयागराज। गौतमबुद्ध नगर के मुर्सदपुर गांव में किसान से अधिग्रहीत की गई भूमि के एवज में उसे दिए गए प्लॉट का कब्जा नहीं सौंपने पर हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने अथॉरिटी को 25 जुलाई तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। याची का कहना है कि गजराज सिंह केस में पूर्णपीठ के फैसले के मुताबिक उसे अधिग्रहीत भूमि के एवज में विकसित प्लॉट मिलना चाहिए। उसे प्लॉट का आवंटन कर दिया गया, मगर आज तक कब्जा नहीं दिया गया है। कसना निवासी रामपत की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की पीठ ने सुनवाई की। याची का कहना था कि उसे 10 नवंबर 2015 को प्लॉट आवंटित कर दिया गया। मगर, भौतिक कब्जा नहीं दिया जा रहा है। मांग की गई है कि प्लॉट का कब्जा दिलाया जाए।