निषाद पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
प्रयागराज। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लंबित मुकदमे में उपस्थित न होने पर स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती जारी किया है।
इसी प्रकरण में पूर्व विधायक और पीस पार्टी के अध्यक्ष अयूब खां और मो. इरफान अभियुक्त है जिनकी ओर से दी गई हाजिरी माफी की अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली है। प्रकरण की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है। घटना 13 जनवरी 2017 की संत कबीर नगर के बरिकरा थाने की है। पुलिस ने पूर्व विधायक अयूब खां, डॉ. संजय निषाद और इरफान के खिलाफ चुनाव आचार संहिता की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि निषाद पार्टी और पीस पार्टी के संयुक्त जनसभा में नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिया था।