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औरैया के 18 वकीलों को जिला जज से माफी मांगने का निर्देश
0 अवमानना के आरोपी वकीलों के बिना शर्त माफी मांगने पर हाईकोर्ट ने दी राहत
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने अवमानना के आरोपी औरैया जिला अदालत के सुरेंद्र नाथ शुक्ल और 17 अन्य वकीलों को राहत देते हुए उनसे 10 दिन के भीतर जिला जज औरैया से माफी मांगने के लिए कहा है। इससे पूर्व इन वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि वे जिला जज से भी माफी मांगेंगे। कोर्ट ने उनको दस दिन का समय दिया है और जिला जज से चार जुलाई को अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने अदालत में पेश सभी वकीलों की अगली पेशी पर हाजिरी माफ कर दी है। सभी वकीलों को जिला जज की रिपोर्ट पर कायम आपराधिक अवमानना केस में हाजिर होने का निर्देश दिया गया था।
यह आदेश न्यायमूर्ति राम सूरत राम मौर्या तथा न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की खंडपीठ ने दिया है। हाईकोर्ट की तरफ से अधिवक्ता सुधीर मेहरोत्रा ने प्रतिवाद किया। अधिवक्ता राकेश पांडेय ने वकीलों की तरफ से माफी हलफनामा दाखिल किया। अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी। वकीलों पर हड़ताल पर रोक के बावजूद हड़ताल करने और जिला जज से बदसलूकी करने का आरोप है।