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योगी सत्यम को राहत रेप के मुकदमे की कार्वाही पर रोक

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योगी सत्यम् को राहत, रेप के मुकदमे की कार्यवाही पर रोक
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने योगी सत्यम् को राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे रेप के मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर पहले ही रोक लगा रखी है।
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योगी सत्यम् की याचिका पर न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव का कहना था कि याची के खिलाफ 2018 में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था। उस पर लगे आरोप झूठे हैं। पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार मामला करीब 12 साल पुराना है। इस दौरान पीड़िता ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसकी मेडिकल जांच से भी आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। याची की ट्रस्ट की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों ने गलत मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस इस मामले में योगी सत्यम सहित पांच लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने मुकदमे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है।
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