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एक्सिस बैंक घोटाले में आरबी लाल की जमानत मंजूर

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एक्सिस बैंक घोटाले में आरबी लाल की जमानत मंजूर
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने शुआटस के कुलपति आरबी लाल की एक्सिस बैंक घोटाले में जमानत मंजूर कर ली है। आरबी लाल 15 अप्रैल 2019 से नैनी जेल में बंद हैं। सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी नामंजूर कर दी थी, इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। आरबी लाल पर शुआट्स के खाते से 24 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है।
उनकी जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति आरके गौतम ने सुनवाई की। अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी और सुमित गोपाल ने पक्ष रखा। कहा गया कि याची पर लगे आरोप निराधार हैं। प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है। उन पर आरोप है कि घोटाले की जानकारी होने पर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने जमानत का आधार पाते हुए अर्जी मंजूर कर ली है।
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एक्सिस बैंक घोटाले में सिविल लाइंस थाने में शुआट्स के कई अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पुलिस विवेचना में आरबी लाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। उन्होंने मुकदमे की कार्यवाही रोकने के लिए पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीमकोर्ट ने उनकी याचिका नामंजूर करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में सरेंडर करने और जमानत की याचना करने का आदेश दिया था।
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