खाद्यान्न पदार्थों में मिलावट तथा अन्य गड़बड़ियों की वजह से जिले के 14 प्रतिष्ठानों पर 15 लाख 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें से चौक के राममूर्ति मिष्ठान भंडार पर ही 4.90 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। वहां सोनपापड़ी में गड़बड़ी पाई गई थी। दुकानदारों को 15 दिन के भीतर दंड की राशि जमा करने के लिए कहा गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से अभियान चलाकर संदिग्ध नमूने एकत्रित किए गए थे। प्रयोगशाला की जांच में भी इनमें गड़बड़ी की पुष्टि हुई। इसके बाद एडीएम सिटी ने सभी पक्षों की बात सुनने के बाद जुर्माना तय किया है। जानसेन के संजय कुमार केसरवानी के यहां बेसन में खामी मिली थी। झूंसी के प्रताप सिंह यादव के यहां दूध मानक के अनुरूप नहीं मिला था।
सोरांव के सोनू यादव के यहां खोया मानक के अनुरूप नहीं था। नैनी के सुभाष डेयरी पर सप्रेटा दही, खुल्दाबाद के ताजा पनीर एवं दुग्ध भंडार एवं करेली के बेस्ट डेयरी होम में मिश्रित दूध मिला था। कटरा के अलीमुद्दीन के यहां चायपत्ती तथा स्टेनली रोड स्थित मोहम्मद अहमद के यहां बेसन में खराबी मिली थी। अभिहित अधिकारी डॉ.शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इन सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जारी बाजार के रमेश चंद्र केशरवानी के यहां खाद्य तेल, नैनी के सुभाष डेयरी के यहां सप्रेटा दूध तथा कोरांव के श्रीराज आइसक्रीम के यहां आइसकैंडी में खराबी मिली थी। इन पर 65-65 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। हंडिया के निखिल कुमार पर नमकीन में गड़बड़ी पर 35 हजार तथा शिवकुटी के संजय एंड ब्रदर्स के यहां सरसों तेल में खराबी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।