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एडीएम गाजियाबाद अवमानना में तलब

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12 BJP from Prayagraj in State Council
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एडीएम गाजियाबाद अवमानना मे तलब
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर जिलाधिकारी (भूमि अधिग्रहण) गाजियाबाद मदन सिंह गरबयाल को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी करार देते हुए आरोप तय करने के लिए सात फरवरी को तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने जय भगवान की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्र ने बहस की। याची की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए अधिग्रहीत की गई, मगर उसे मुआवजा नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने मुआवजा भुगतान का आदेश दिया था, मगर उसका पालन नहीं किया गया। जबकि, आदेश की जानकारी एडीएम को दी गई थी। सरकारी वकील का कहना था कि आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल है। कोर्ट ने कहा याचिका दाखिल होने मात्र से आदेश मानने से इंकार नहीं कर सकते हैं।
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