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फिल्म रामजन्म भूमि के निर्माता निर्देश को नोटिस जारी

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फिल्म राम की जन्मभूमि के निर्माता, निर्देशक सहित कई को नोटिस
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0 यू ट्यूब और गूगल इंडिया को भी नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म ‘राम की जन्मभूमि’ के निर्माता वसीम रिजवी, निर्देशक सुनोज मिश्र, यू-ट्यूब, स्पेस मुंबई, फ्यूचर कम्युनिकेशन इंडिया मुंबई, गूगल इंडिया, मुंबई सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार सहित सभी पक्षों से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने प्रयागराज के हुसैन अख्तर और अन्य की याचिका पर दिया है।
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याची का कहना है कि राम की जन्मभूमि के प्रसारण से हिंदू मुस्लिम के बीच धार्मिक सौहार्द्र बिगड़ेगा। फिल्म में जो नारे दिए गए हैं, वे अपमानजनक और भड़काऊ हैं। इससे लोक शांति भंग होने की संभावना है। मुस्लिम और मुस्लिम सभ्यता बदनाम होगी। सरकार की तरफ से कहा गया कि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर सेंसर बोर्ड की कमेटी ने जांच कर ए प्रमाणपत्र दिया है। फिल्म के कुछ अंश काटे गए हैं। याची ने इससे अनभिज्ञता जताई कि कौन से अंश काटे गए हैं, जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई जुलाई में होगी।
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