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मोती सिंह

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मंत्री मोती सिंह के खिलाफ लंबित परिवाद प्रतापगढ़ वापस
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प्रयागराज। मंत्री मोती सिंह के खिलाफ दाखिल परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने के कारण स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने पत्रावली जिला न्यायालय को वापस भेजे जाने का आदेश दिया है। प्रकरण की पत्रावली सुनवाई के लिए जिला न्यायालय प्रतापगढ़ से अंतरित होकर स्पेशल कोर्ट आई थी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।
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प्रकरण कोतवाली प्रतापगढ़ का है। वादिनी पुष्पा सिंह ने मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह सहित 12 लोगों के खिलाफ मानहानि की धारा के तहत परिवाद पुष्पा सिंह बनाम योगेंद्र कुमार सिंह आदि दाखिल किया था। वादिनी का कहना है कि उसने विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन कर फीस जमा की थी। वादिनी का आरोप है कि मंत्री मोती सिंह की मिलीभगत से उसके ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा करा दिया गया। स्पेशल कोर्ट ने पाया कि परिवाद में वादिनी का और गवाहों का बयान तक दर्ज नहीं है। ऐसी दशा में इस कोर्ट को परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। कोर्ट ने पत्रावली जिला न्यायालय प्रतापगढ़ को वापस भेजे जाने का आदेश दिया है।
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