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गैंगस्टर को सात साल की कैद, जुर्माना
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0 दो अन्य को मिली पांच-पांच साल की सजा
प्रयागराज। गैंगस्टर कोर्ट इलाहाबाद ने हत्या, लूट, अपहरण जैसे संगीन अपराधों में लिप्त तीन गैंगस्टर आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने गैंगस्टर संजय श्रीवास्तव को सात वर्ष कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना तथा अनिल खटिक और कमलेश को पांच-पांच वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा का आदेश विशेष जज गैंगस्टर कोर्ट सुनील कुमार चतुर्थ ने दिया।
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तीन अभियुक्तों के खिलाफ छह अक्तूबर 2010 को थानाध्यक्ष कीडगंज ने गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि यह सभी हत्या और जान से मारने की नीयत से अवैध असलहे और बम रखते हैं। लोग इनसे खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। इनके खिलाफ हत्या और जानलेवा हमला जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपीगण को दोष सिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई है।
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