छात्र संख्या कम होने पर भी भरे जाएं सृजित पद
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि राज्य सरकार ने पद सृजित किए हैं तो घटा भी वही सकती है। क्षेत्रीय कमेटी या जिला विद्यालय निरीक्षक इस आधार पर पदों पर नियुक्ति करने की स्वीकृति देने से इंकार नहीं कर सकते हैं कि छात्र संख्या कम हो गई है इसलिए पद घटा दिए जाएं। कोर्ट ने यादगारे हुसैनी इंटर कॉलेज के अल्पसंख्यक स्वरूप को देखते हुए डीआईओएस को रिक्त सात पदों पर नियुक्ति हेतु अनुमोदन देने पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है।
कॉलेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने डीआईओएस और क्षेत्रीय कमेटी के इस संबंध में आदेशों को रद्द कर दिया है। प्रबंध समिति का कहना है कि उनके विद्यालय में अध्यापक और स्टॉफ को मिलाकर कुल 37 पद हैं। 17 पद अध्यापकों के लिए स्वीकृत है। आठ पद रिक्त हैं। प्रबंध समिति ने सात पदों पर नियुक्ति का अनुमोदन मांगा था। कोर्ट ने डीआईओएस को नियमानुसार तीन माह में आदेश पारित करने के लिए कहा है।