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बम्हरौली एयरपोर्ट तक फोरलेन सड़क बनाने का निर्देश
0 एयरपोेर्ट से जुड़ी अन्य सुविधाएं भी देने के लिए कोर्ट ने डीएम को दिया आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। बम्हरौली में निर्माणाधीन सिविल एयरपोर्ट के लिए हाईकोर्ट ने फोरलेन सड़क बनाने, स्ट्रीट लाइट, यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराने और ड्रेनेज सिस्टम आदि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने डीएम इलाहाबाद से कहा है कि वह इस मामले में होने वाली साप्ताहिक बैठक में इन समस्याओं के निदान की योजना बनाएं और सभी संबंधित अधिकारियों को भी सूचनाएं उपलब्ध कराते रहें। कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कहा है कि वह लैंडिंग इंस्टूमेंट सिस्टम लगाने के कार्य में तेजी लाएं।
अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने सुनवाई की। अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि अथॉरिटी को 40 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर दी गई है। शेष 13 एकड़ जमीन भी शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएगी। कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को अपनी बाकी समस्याएं भी डीएम के साथ होने वाली साप्ताहिक बैठक में रखने का निर्देश दिया है। याचिका पर 12 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।