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नगर पालिका परिषद भदोही को आरक्षित करने पर जवाब तलब

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नगर पालिका भदोही को ओबीसी सीट घोषित करने पर जवाब तलब
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याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा चुनाव, रैपिड सर्वे को दी गई चुनौती

अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
नगर पालिका परिषद भदोही को अन्य पिछड़ा वर्ग सीट घोषित करने पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने आगामी चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई है मगर कहा है कि चुनाव परिणाम याचिका पर होने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा।
राजेश कुमार गुप्ता की याचिका पर न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति अजय भनोट की पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका में आरक्षण का निर्धारण करने केलिए कराए गए रैपिड सर्वे को चुनौती दी गई है। कहा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी 74522 से बढ़कर 94620 हो गई है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया रैपिड सर्वे वास्तविक नहीं लग रहा है इसे बहुत ही यांत्रिक तरीके से किया गया है।
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प्रदेश सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट ने गिरधारी केस में रैपिड सर्वे का काम 16 अगस्त तक पूरा कर 25 अक्तूबर तक अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। इसी वजह से सर्वे किया गया। याचिका में कहा गया है कि पिछले चुनाव में नगर पालिका परिषद भदोही आरक्षित सीट नहीं थी। इस बार रैपिड सर्वे में पिछड़ों की आबादी अधिक दिखाते हुए इसे आरक्षित कर दिया गया है। याचिका पर अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
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