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अतीक के गुगोऱ् की धमकी से पीड़ित परिवार की सुरक्षा पर निर्णय लेने का आदेश

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अतीक के गुर्गों की धमकी से पीड़ित परिवार की सुरक्षा पर निर्णय लेने का आदेश
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0 एसएसपी को मामले पर विचार कर रिपोर्ट देने का निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेनीगंज निवासी राम सखी और उसके परिवार को मिल रही धमकियों को देखते हुए सुरक्षा देने पर विचार करने का निर्देश दिया है और 28 मार्च को एसएसपी प्रयागराज से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा देने पर विचार करने के लिए तीन स्तरीय कमेेटी कठित है मगर कमेटी के निर्णय लेने तक याची को कुछ सुरक्षा देने की आवश्यकता है, जिस पर एसएसपी विचार कर निर्णय लें।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने राम सखी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बहस की। इनका कहना है कि याची के पति कमलेश पटेल निवासी बेनीगंज को फोन पर धमकी दी गई। जिसकी प्राथमिकी करेली थाने में दर्ज कराई गई है। धमकाने वाले ने अपना नाम तोता बताया।
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इन्हीं गुर्गो ने याची के मकान का जबरन बैनामा लिया था मगर चेक बाउंस होने से बैनामा निरस्त हो गया। मगर मकान से कब्जा नहीं छोड़ा जा रहा है। याची के परिवार को सुरक्षा मिली थी। विजिलेंस रिपोर्ट आई कि अब खतरा नहीं है। इसी आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। याची का कहना है अतीक के गुर्गे धमका रहे है और सरकार सुरक्षा वापस लेना चाहती है। कोर्ट ने एसएसपी से सुरक्षा देने पर लिए गए निर्णय की जानकारी मांगी है। सुनवाई 28 मार्च को होगी।
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