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प्रोन्नत अध्यापकों का बढ़ा हुआ वेतनमान देने का आदेश

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प्रोन्नत अध्यापकों को बढ़ा हुआ वेतनमान देने का आदेश
0 2009 बैच के प्रोन्नत अध्यापकों ने मांगा सीधी भर्ती वालों के बराबर वेतनमान
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नत प्रधानाध्यापकों और वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को जूनियर हाईस्कूल में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अध्यापकों के समान वेतन देने पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर से कहा है कि अध्यापकों की प्रोन्नति तिथि से बढ़ा हुआ वेतन देने के उनके दावे पर विचार कर निर्णय लें।
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आलोक कुमार सिंह और 45 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याचीगण की नियुक्ति 2009 में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर हुई थी। 2011 में उनको प्रोन्नति देकर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बनाया गया। मगर, उनको उच्च प्राथमिक के सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अध्यापकों से कम वेतनमान मिल रहा है। 2016 में नियुक्त गणित विज्ञान के 29 हजार सहायक अध्यापकों को 9300 से 34800 को पे-बैंड और 4600 का ग्रेड-पे दिया जा रहा है। आठ दिसंबर 2008 के शासनादेश के अनुसार प्रोन्नत वेतनमान को सीधी भर्ती के समकक्ष ला दिया गया है। याचीगण ने 19 मई 2011 से प्रोन्नत वेतनमान की मांग की है।
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