सचिव परीक्षा नियामक के हाजिर न होने पर कोर्ट नाराज
0 68500 शिक्षक भर्ती का मामला
0 24 अक्तूबर तक स्कैन कॉपी देना जारी रखने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के हाजिर न होने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि अभी वह सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाए उनको सफाई देने का एक मौका दे रही है। कोर्ट ने कहा कि सचिव व्यक्तिगत हलफ नामा दाखिल कर बताएं कि वह छात्रों की परेशानियां का किस तरह से हल करेंगे। जो कि निश्चित रूप से अथॉरिटी के अधिकारियों द्वारा उत्पन्न की गई है। कोर्ट ने 24 अक्तूबर तक स्कैन कापी देना जारी रखने का भी आदेश दिया है।
कोर्ट ने सचिव को 12 अक्तूबर को तलब किया था, मगर वह हाजिर नहीं हुए। 11 अक्तूबर को कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों ने स्कैन कापी मांगी है, उनकी संख्या कुछ हजार ही होगी। इसके लिए दो हजार रुपये जमा कराए गए हैं। इनकी कापियों की पारदर्शी, समान और विश्वसनीय जांच कराई जा सकती है। कोर्ट ने सरकारी वकील से पांच अक्तूबर 18 व 10 अक्तूबर 18 के शासनादेशों को भी दाखिल करने को कहा था। लेकिन, सचिव के लखनऊ में किसी बैठक में जाने के कारण वह नहीं आ सके। कोर्ट ने सचिव के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एसडी सिंह कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम में अनियमितता के खिलाफ अनिरुद्ध नारायण शुक्ल व 118 लोगों की याचिका दाखिल की है। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा का कहना है कि भर्ती परीक्षा के मूल्यांकन में व्यापक गड़बड़ी हुई है, जिसके चलते भारी संख्या में याचिकाएं दाखिल की गईं हैं।