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11 साल बाद भी न नियुक्ति मिली न मानदेय

Tue, 14 Apr 2015 11:38 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला इलाहाबाद
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विशिष्ट बीटीसी 2004 के अभ्यर्थियों ने 11 साल बाद भी नियुक्ति और मानदेय नहीं मिलने की शिकायत की है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इनमें तमाम अभ्यर्थी 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं जबकि हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थी का मामला निस्तारित करने का बेसिक शिक्षा विभाग को दो माह का समय दिया था। कोर्ट के आदेश पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल की है। निशा मिश्रा और अन्य की ओर से दाखिल अवमानना अर्जी पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति आरडी खरे ने विभाग को निर्देश दिया है कि वह दो माह के भीतर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें।
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अभ्यर्थियों के वकील अवनीश रंजन श्रीवास्तव का कहना था कि तीन फरवरी 2015 को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर दो माह के भीतर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। इसके बाद विभाग को हाईकोर्ट का आदेश प्रत्यावेदन के साथ रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया मगर आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। 2004 में बीटीसी करने वालों को प्रशिक्षण भी कराया गया मगर उस अवधि का मानदेय नहीं मिला। नियुक्ति भी नहीं दी गई। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उनके आदेश की प्रति प्राप्त होने के दो माह के भीतर अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें। अभ्यर्थियों को रजिस्टर्ड डाक से कोर्ट का आदेश भेजने को कहा है। यदि आदेश का पालन फिर भी नहीं होता है तो अभ्यर्थी दोबारा अवमानना याचिका दाखिल कर सकेंगे।
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