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आवेदन में त्रुटि करने वाले अभ्यर्थियों को मौका देने का आदेश

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68500 सहायक अध्यापक भर्ती
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आवेदन में त्रुटि करने वाले अभ्यर्थियों को मौका देने का आदेश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को मौका देने का निर्देश दिया है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि की थी, मगर अंतिम तिथि से पूर्व इस त्रुटि सुधार के लिए अधिकारियों को अवगत करा दिया था। कमलेश कुमारी और आठ अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया।
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याचीगण का कहना था कि वह शिक्षामित्र हैं, मगर ऑनलाइन आवेदन करते समय यह तथ्य निर्धारित कॉलम में भरना भूल गए थे। इसलिए उनको वेटेज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे पूर्व हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इसी प्रकार के एक मामले में आदेश दिया है कि यदि याचीगण ने आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अधिकारियों के संज्ञान में यह बात ला दी है कि आवेदन करते समय उनसे त्रुटि हुई और उसे सुधार का मौका दिया जाए तो आवेदक को त्रुटि ठीक करने का अवसर मिलना चाहिए। कोर्ट ने इस आदेश केे मद्देनजर याचिकाएं निस्तारित करते हुए कहा कि याचीगण ने यदि आवेदन की अंतिम तिथि से आवेदन फार्म में की गई त्रुटि की जानकारी दे दी है तो उनके दावे पर विचार किया जाए।
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