नई खनन नीति पर सरकार से जानकारी तलब
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की नई खनन नीति पर जानकारी मांगी है। नई नीति को कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। राकेश प्रकाश सिंह की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया है कि 14 अगस्त 2017 के शासनादेश और नई संशोधित नीति में राज्य सरकार ने ई टेंडरिंग और ई नीलामी करने का निर्णय लिया है। ई नीलामी को उच्चतम बोली को आधार मान कर टेंडर भरने वाले सभी आवेदकों को नीलामी में शामिल होने की छूट दी गई है। सरकार की नई नीति असंवैधानिक है और इससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। याचिका पर 30 अक्तूबर को सुनवाई होगी।