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जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति के लिए क्या जरूरी है टीईटी

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जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति के लिए क्या जरूरी है टीईटी
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0 हाईकोर्ट ने एनसीटीई से मांगा जवाब, गैर टीईटी पास सहायक अध्यापकों को प्रोन्नति देने के खिलाफ याचिका
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापकों को जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति देने के लिए क्या टीईटी पास होना जरूरी है? हाईकोर्ट ने इस सवाल पर एनसीटीई से 12 अक्तूबर तक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा गैर टीईटी पास सहायक अध्यापकों को जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति देने को चुनौती दी गई है। मैनपुरी के अखिलेश की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने प्रदेश सरकार और एनसीटीई को इस मामले में सही स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया है।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह की दलील थी कि बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक से जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति देने में टीईटी की अनिवार्यता को लागू नहीं कर रहा है, जबकि एनसीटीई की गाइड लाइन के अनुसार जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए टीईटी पास होना जरूरी है। 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना में प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल दोनों में नियुक्ति के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य अर्हता है। 11 फरवरी 2011 को इसके लिए गाइड लाइन भी जारी कर दी गई कि कक्षा एक से पांच तक के लिए प्राइमरी लेबल टीईटी और कक्षा छह से आठ तक के लिए अपर प्राइमरी लेबल टीईटी कराई जाए।
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यह भी कहा गया कि यदि जूनियर हाईस्कूलों में रिक्त पदों पर पर्याप्त संख्या में टीईटी उत्तीर्ण सहायक अध्यापक नहीं मिलते हैं तो बचे पदों को सीधी भर्ती से भर लिया जाए। बेसिक शिक्षा परिषद ने आरटीआई में मांगी गई जानकारी के जवाब में कहा है कि प्राइमरी से जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है जबकि याची के अधिवक्ता की दलील थी कि 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना जारी होने के बाद जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य है। मांग की गई कि याचीगण टीईटी उत्तीर्ण हैं, इसलिए जूनियर हाईस्कूल के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरा जाए। याचिका पर 12 अक्तूबर को सुनवाई होगी।
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