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एक्सक्लूसिवः ई-चालान से छह महीने में वसूले 1.90 करोड़ रुपये

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1.90 crores recovered in six months from e-challan
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ई चालान से छह महीने में वसूले 1.90 करोड़
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78 हजार वाहन चालकों का हो चुका चालान, चालान भरने के लिए एमसीआर में लग रही रोजाना कतार
इस माह पांच दिन में 19 लाख से ज्यादा वसूले गए
हेलमेट न लगाने वालों पर खास निगरानी
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। ई-चालान शुरू होने के बाद से ट्रैफिक पुलिस की ओर से काटे जा रहे चालान में जबर्दस्त तेजी आई है। फरवरी माह से शुरू हुए ई-चालान प्रणाली के जरिए ट्रैफिक पुलिस अब तक 24 नियमों को तोड़ने के आरोप में 78 हजार वाहन चालकों का चालान कर चुकी है। इनमें सबसे अधिक हेलमेट न पहनने वालों की संख्या है जबकि, करीब 25 हजार चालान नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले वाहन चालकों पर किए गए। ट्रैफिक पुलिस को करीब 1.90 करोड़ रुपये जुर्माना राशि भी छह माह के भीतर हासिल हुई है।
संगमनगरी में फरवरी महीन से ई-चालान सिस्टम शुरू हुआ। इसमें ट्रैफिक सिपाही बिना किसी वाहन को रोके मोबाइल से ही ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का चालान कर रहे हैं। गाड़ी नंबर के हिसाब से चालान उनके घर भेज दिया जाता है। करीब 40 हजार वाहन चालकों का हेलमेट न पहनने के आरोप में चालान हुआ। इसी तरह गलत जगह गाड़ी खड़ी करने वालों का भी सबसे अधिक चालान हो रहा। वहीं, चालान की संख्या बढ़ने के साथ ही जुर्माना राशि की वसूली में भी तगड़ा इजाफा हुआ है। पहले साल भर में जुर्माने से 35 लाख रुपये ही वसूले जा पाते थे लेकिन, पिछले छह माह के भीतर जुर्माना वसूली दो करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 3 सितंबर को 4.36 लाख, 4 सितंबर को 4.17 लाख, 5 सितंबर को 3.78 लाख, 6 सितंबर को 3.43 लाख एवं 7 सितंबर को 3.52 लाख रुपये वसूले गए। एसपी ट्रैफिक कुलदीप सिंह का कहना है कि ई-चालान शुरू होने के बाद से अब तक करीब 1.90 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं।
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इनसेट
नई दरें लागू होने में अभी फंसा है तकनीकी पेच
प्रयागराज। नए मोटर व्हीकल एक्ट की भारी भरकम दरें को लेकर भले पूरे देश में हंगामा है लेकिन, तकनीकी पेच के चलते यूपी में अभी यह नई दरें लागू नहीं हुई हैं। उप्र सरकार ने 7 जून को मोटर यान 1988 में संशोधन करते हुए जुर्माना राशि बढ़ाई थी। इसके जरिए हेलमेट न लगाने वालों से 500 रुपये, दूसरे व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस देने पर 500 रुपये, नाबालिग के वाहन चलाने पर 2500 रुपये, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर 500 रुपये, गलत पार्किंग पर 500 रुपये जुर्माना राशि तय कर दी गई। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक सितंबर से नए मोटर व्हीकल संशोधित एक्ट-2109 लागू कर दिया, जिसमें हेलमेट न होने पर एक हजार, सीट बेल्ट न होने पर एक हजार समेत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया लेकिन इसकी अधिसूचना जारी न होने से अभी यह दरें यहां लागू नहीं हुई हैं और सात जून को जारी अधिसूचना के मुताबिक ही पुलिस जुर्माना वसूल रही है।
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कोर्ट के बजाए पुलिस को जुर्माना चुकाना अभी फायदेमंद
प्रयागराज। अगर आप का किन्हीं परिस्थितियों में चालान हो जाए तब न्यायालय में चालान जमा करने के बजाए पुलिस के पास चालान राशि जमा करना कुछ फायदेमंद है। यह ऐसे कि, न्यायालय केंद्र सरकार की ओर से तय नई जुर्माना राशि के मुताबिक जुर्माना तय करेगा, जबकि ट्रैफिक पुलिस अभी उप्र सरकार की 7 जून की अधिसूचना के मुताबिक ही जुर्माना वसूलेगी। जैसे, हेलमेट न होने पर केंद्र सरकार ने जुर्माना राशि 1000 रुपये तय की है। इसका चालान शुल्क न्यायालय में एक हजार ही जमा करना होगा जबकि, पुलिस को सिर्फ पांच सौ रुपये ही जुर्माना चुकना होगा।
राज्य सरकार की ओर से 7 जून को जारी अधिसूचना के मुताबिक तय जुर्माना राशि ही ली जा रही है, केंद्र सरकार की ओर से नई दरें अभी तक नोटिफाई नहीं हुई हैं।
कुलदीप यादव, एसपी ट्रैफिक, प्रयागराज
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