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अलीगढ़ : नामांतरण प्रक्रिया के लिए जोनल अधिकारी नियुक्त

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नगर निगम में हाउस टैक्स में नामांतरण के लिए नागरिकों को अब चक्कर नहीं लगाने होंगे। नगर आयुक्त गौरांग राठी ने जोन वाइज जोनल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। संपूर्ण प्रक्रिया के लिए 45 दिन की सीमा निर्धारित की गई है।
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मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय को जोन एक, उप नगर आयुक्त राजकिशेर प्रसाद को जोन दो, सहायक नगर आयुक्त ठाकुर प्रसाद सिंह को जोन तीन एवं कर निर्धारण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद सिंह को जोन चार का जोनल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि नामांतरण एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें हितबंद पक्ष का संपत्ति के रूप में अति महत्वपूर्ण हित निहित होता है। संबंधित कर्मचारी एवं जोनल अधिकारी का यह अनिवार्य दायित्व होगा कि आवेदन पत्रों का निस्तारण करते समय अनिवार्य रूप से नियम, विधि, स्थिति के साथ ही शासन एवं न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों और निर्देशों के आलोक में परीक्षण करें, ताकि निगम को अनावश्यक वाद में पक्ष न बनना पड़े । उन्होंने कहा कि नामांतरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शिता पूर्ण और ऑनलाइन कराए जाने के लि ए नगर निगम पूर्ण रूप से प्रयासरत है।
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