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अनलॉक 3.0 : जिम खोलने की अनुमति, रात्रि कर्फ्यू खत्म

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बाजार में खरीदारी करने के लिए उमड़ी भीड़। - फोटो : CITY OFFICE
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शुक्रवार की शाम को जिला प्रशासन ने अनलॉक 3.0 की गाइड लाइन जारी कर दी। नई गाइड लाइन के मुताबिक, पांच अगस्त से जिम और योगाभ्यास सेंटर खोलने की अनुमति जारी कर दी है। साथ ही रात्रि कर्फ्यू भी खत्म किया गया है। हालांकि, हर सप्ताह शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इधर, शैक्षणिक संस्थानों को अभी बंद ही रखा गया है। सिर्फ ऑनलाइन क्लास की अनुमति दी गई है। डीएम के मुताबिक, अनलॉक 3.0 की गाइड लाइन 31 अगस्त तक लागू रहेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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इन पर जारी रहेगी पाबंदी
- कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन में किसी भी तरह की ढील नहीं।
- कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा।
- स्कूल/कॉलेज, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क।
- सामाजिक समारोह में अधिक लोगों की मौजूदगी।
- धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजन।
स्वतंत्रता दिवस के लिए गाइडलाइन
जिलाधिकारी के मुताबिक राष्ट्रीय, राज्य, जिला, उप-मंडल, नगरपालिका और पंचायत स्तरों के साथ ही घरों में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाने की अनुमति दी गई है। इस दौरान सामाजिक सुरक्षा मानकों और अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
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