किशोरी खेत से चारा लेकर आ रही थी। तभी नामजदों ने उसे हाथ पकड़कर ज्वार के खेत में खींच लिया। जहां उसके साथ गलत काम किया। बाद में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।
अलीगढ़ के बरला क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों अंकित व लवकुश को न्यायालय ने 20-20 वर्ष की सजा सुनाई है। यह निर्णय एडीजे विशेष पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने सुनाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार ये घटना 2 जुलाई 2023 की है। रिपोर्ट दर्ज कराते हुए वादी ने बताया कि घटना वाली शाम उनकी 13 वर्षीय बेटी खेत से चारा लेकर आ रही थी। तभी नामजद अंकित व लवकुश ने उसे हाथ पकड़कर ज्वार के खेत में खींच लिया। जहां उसके साथ गलत काम किया। बाद में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।
घर आकर बेटी ने पूरा वाकया बताया। तब परिजनों ने पुलिस को खबर दी। मामले में रिपोर्ट के आधार पर दोनों नामजदों को जेल भेजा गया। साथ में मेडिकल परीक्षण आदि प्रक्रिया के बाद चार्जशीट दी गई। न्यायालय में सत्र परीक्षण में साक्ष्यों व गवाही के बीच पीड़ित ने बताया कि आरोपियों द्वारा उसकी गलत काम करते समय वीडियो भी बनाई थी।
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बयानों व अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी करार देकर 20-20 वर्ष की सजा से दंडित किया है। साथ में 55 हजार रुपये अर्थदंड नियत किया है, जिसमें से पचास हजार पीडि़त को देने के आदेश दिए हैं।