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बिजली चोरी में बुजुर्ग को कोर्ट उठने तक कोर्ट में बैठे रहने की सजा

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चंडौस क्षेत्र के गांव रामपुर-शाहपुर में वर्ष 2010 में बिजली चोरी से नलकूप चलाते पकड़े गए 70 वर्षीय बुजुर्ग को अदालत ने सजा सुनाई है। खास बात है कि अदालत ने बुजुर्ग की उम्र का ध्यान रखते हुए लचीला रुख अपनाया है और कोर्ट उठने तक कोर्ट में बैठे रहने की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। यह फैसला एडीजे-विशेष न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंघल के न्यायालय से सुनाया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ के अनुसार विद्युत विभाग के जेई लोकेश गौतम ने 19 दिसंबर 2010 को चेकिंग के दौरान पाया कि गांव रामपुर शाहपुर का सरकारी नलकूप बंद पड़ा है और उसके ट्रांसफार्मर से तीस मीटर की केबिल डालकर चोरी से बुद्धा खान द्वारा निजी नलकूप चलाया जा रहा है। इस मामले में विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। सत्र परीक्षण के लिए वाद अदालत में आया, जहां साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को बुधवार को सजा सुनाई है।
बल्वे के दो आरोपियों को सात साल कैद से दंडित किया
एडीजे-सात अनिल कुमार सिंह प्रथम के न्यायालय से बल्वा व हमले के आरोपियों को सात-सात साल सजा व 10-10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता शैलेंद्र अग्रवाल के अनुसार गांव बसोली गोंडा निवासी धर्मवीर सिंह ने 23 नवंबर 2009 को यह मुकदमा गांव के ही नत्थन सिंह, नरेश सिंह, प्रदीप व कुलदीप के खिलाफ दर्ज कराया था कि खेत पर मेंड़ के विवाद में नामजदों ने उसके भाइयों पर खेत पर काम करते समय हमला बोल दिया। इस दौरान फायरिंग की गई और लाठी डंडों आदि से पीटा भी गया। मुकदमे में पुलिस ने गिरफ्तारी कर चार्जशीट दायर कर दी। अदालत में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर प्रदीप व कुलदीप को बरी कर दिया गया, जबकि नत्थन व नरेश को सात-सात साल की सजा व जुर्माने से दंडित किया है।
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