मगर सचिव द्वारा उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी देकर शांत किया। इसके बाद बड़ी संख्या में चुनाव कराने के समर्थक अधिवक्ताओं ने एकत्रित होकर बार कार्यालय के बाहर बैठक की। जिसमें सात वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कमेटी बनाकर जारी चुनाव प्रक्रिया के तहत 18 तारीख को ही चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। जिसका सर्वसम्मति से ऐलान किया गया। इस कमेटी में वरिष्ठ अधिवक्ता रामबाबू शर्मा, प्रमोद कुमार चौहान, राजकुमार यदुवंशी, चौ. मलखान सिंह, ठा. रामप्रताप सिंह, ठा. अमर सिंह यदुवंशी, संतोष कुमार वशिष्ठ को शामिल किया गया है। यह कमेटी अब चुनाव प्रक्रिया को पूरा कराएगी।
हम तो चुनाव करा ही रहे थे। हमारे स्तर से ही चुनाव प्रक्रिया घोषित की गई। उस प्रक्रिया पर काम भी शुरू हुआ। मगर बीच में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जिला जज की ओर से प्राप्त हुआ। अब यूपी बार की ओर से भी पत्र प्राप्त हुआ। चूंकि यह अवमानना होगी। इसलिए निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कराने में असमर्थता जताते हुए इस्तीफा दे दिया। अब अगर कोई चुनाव कराता है तो वह अवैध होगा। उसे शून्य माना जाएगा। एल्डर कमेटी के अलावा किसी अन्य कमेटी को इस तरह चुनाव कराने का हक नहीं है।-शैलेंद्र सिंह, बार अध्यक्ष
चुनाव अधिकारी का इस्तीफा, चुनाव हुआ तो अवैध माना जाएगा
हंगामे के बीच दोपहर में चुनाव अधिकारी महान प्रताप सिंह ने अपने पद से इस्तीफा बार अध्यक्ष को भेज दिया, जिसे स्वीकारते हुए बाद अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने यूपी बार काउंसिल आदि को सूचना भेज दी है। जिसमें कहा गया है कि इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराया गया। उन्होंने नए नियमों से चुनाव कराने में असमर्थता जताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
साथ में इस पत्र में बार कार्यालय पर दिन में हुए घटनाक्रम, एक कमेटी बनाकर चुनाव पुराने नियम से कराने के ऐलान का जिक्र करते हुए कहा है कि अब स्पष्ट करें कि किस तरह पुराने नियम से चुनाव कराया जाए। साथ में बार अध्यक्ष ने जिला जज को पत्र भेजकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही चुनाव कराने के लिए विश्वास दिलाना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक अन्य पत्र जारी किया है, जिसमें कहा है कि अगर कोई कमेटी या व्यक्ति 18 फरवरी को चुनाव कराता है तो वह अवैध माना जाएगा। साथ में जिन प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, वे अपनी नामांकन फीस 16 फरवरी को बार कार्यालय से वापस ले सकते हैं।