किशोरी ने पुलिस व अदालत के समक्ष अपने बयानों में कहा कि वह मां के डांटने पर नाराज होकर गई थी। दिल्ली में उसे शिवा मिल गया। सड़क पर पहले उसने मदद की। फिर अपने साथ मथुरा ले जाकर दुष्कर्म किया।
घर से नाराज होकर गई अतरौली की किशोरी संग जबरन शादी व दुष्कर्म के दोषी मथुरा के रिक्शा चालक शिवा को 10 साल की सजा सुनाई गई है। 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने सुनाया है। अर्थदंड की पूरी राशि पीडि़त को देने के आदेश दिए हैं।
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अभियोजन पक्ष के 12 वर्षीय किशोरी के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया कि नौ सितंबर 2022 को उनकी बेटी खेत पर चारा काटने गई थी। शाम तक घर नहीं लौटी। इसके बादर पुलिस ने ढाई माह बाद उसे पकड़ा। साथ में आरोपी मथुरा कोतवाली क्षेत्र का रिक्शा चालक शिवा भी पकड़ा गया। किशोरी ने पुलिस व अदालत के समक्ष अपने बयानों में कहा कि वह मां के डांटने पर नाराज होकर गई थी। दिल्ली में उसे शिवा मिल गया।
सड़क पर पहले उसने मदद की। फिर अपने साथ मथुरा ले जाकर दुष्कर्म किया। बाद में वृंदावन में रखा। वहां मंदिर में जबरन शादी की। बाद में कहीं उसे ले जा रहा था। तभी पुलिस ने रामघाट रोड से दोनों को पकड़ा। इसी आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दायर की, जिसमें ट्रायल के बाद अब शिवा को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।a