मदरसों के साथ ही अब मंडल और जिले भर में वक्फ संपत्तियों का भी सर्वे कराया जाएगा। इसमें सामान्य संपत्ति (बंजर, ऊसर व भीटा) की प्रक्रिया का पालन करने न करके राजस्व अभिलेखों में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज हुई जमीनों की जांच करायी जाएगी। सीमांकन एवं पैमाइश भी होगी। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने बताया कि वक्फ सपंत्तियों को लेकर शासन से जारी आदेश के तहत मंडल भर में सर्वे कराया जाएगा। जल्द ही इसकी शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि शासन स्तर से उप सचिव शकील अहमद सिद्दकी की ओर से प्रदेश के सभी जिलों को एक आदेश जारी किया गया है। ऐसे में इन जमीनों का राजस्व अभिलेखों में सही ढंग से दर्ज कराने की जरूरत है। गैर वक्फ संपत्तियों को वक्फ संपत्ति में दर्ज कराने की अनियमितताओं वाले 1889 के आदेश को भी निरस्त कर दिया गया। अब नए सिरे से इनका सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के बाद इसकी शासन को रिपोर्ट दी जाएगी। संवाद