वाहन स्वामी माई बुक एचएसआरपी डाॅट काॅम वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग कर घर बैठे भी अतिरिक्त शुल्क अदा कर यह प्लेट लगवा सकते हैं। अगर आप सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगवाते हैं तो 10 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।
नए वाहनों में डीलर्स लगाकर दे रहे
नया वाहन खरीदने पर डीलर खुद ही वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा कर दे रहे हैं। पुराने वाहनों के लिए व्यवस्था है कि वह जिस डीलर्स से गाड़ी खरीदी है, उससे संपर्क कर नई नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। दो पहिया वाहन के लिए 300 रुपये व उससे अधिक पहिया वाले वाहन की नंबर प्लेट के लिए डीलर को 600 रुपये देने होंगे।