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स्मार्ट मीटर : विद्युत अधिकारियों के खिलाफ अदालत में याचिका दायर

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स्मार्ट मीटर।  - फोटो : samvad
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स्मार्ट मीटर बिजली निगम के लिए फजीहत का कारण बने हुए हैं। इसी क्रम में अब विद्युत अधिकारियों के खिलाफ एक याचिका अदालत में दायर की गई है। इसमें दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव अधिवक्ता अनूप कौशिक के घर की बिजली बकाए पर बिना पूर्व सूचना काटने व बकाया जमा करने के बाद भी बिजली न जोड़ने का आरोप है।
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अदालत से इस मामले में विद्युत एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब करते हुए 15 अप्रैल तारीख नियत कर दी है। याचिका दायर करते हुए अधिवक्ता अनूप कौशिक ने दक्षिणांचल पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक, तत्कालीन मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता वाणिज्यक, उपखंड अधिकारी, अवर अभियंता आदि को आरोपी बनाया है। याचिका में कहा है कि उनके पुराने बिजली मीटर को विद्युत टीम ने प्रीपेड मीटर में परिवर्तित कर दिया था।


इसके बाद आठ मार्च को उनका बिल 3185 रुपये आया, जिसमें बकाया जमा न करने पर बिजली काटने की तारीख 29 मार्च थी। इसके पहले 17 मार्च को ही बिजली माइनस बेलैंस दिखाकर काट दी गई। इस पर उन्होंने बकाया जमा कर दिया। फिर सभी अधिकारियों को संपर्क कर बिजली जोड़ने को कहा, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला और न बिजली जोड़ी गई। अगले दिन 18 मार्च की दोपहर में बिजली जोड़ी गई। इस मामले में धोखाधड़ी संबंधी तहरीर पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। अब विद्युत अधिनियम के तहत न्यायालय से प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुरोध किया है।
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