कोरोना वायरस का असर अब जेलों पर भी पड़ने लगा है। अब क्षमता से अधिक भरी पड़ी जेलों में संख्या कम करने के लिए कैदियों को रिहा किया जा रहा है। कोर्ट के आदेशों पर अमल होना शुरू हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जिन बंदियों की अंतरिम जमानत होना तय हुआ है, उनकी जमानत होना शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में न्यायालय ने शनिवार को नौ जमानत पत्रों के आधार पर छह बंदियों को अंतरिम जमानत देते हुए रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं।
इन सभी को आठ सप्ताह की अवधि के लिए 20 हजार रुपये के निची मुचलकों पर अंतरिम जमानत दी गई है।
कारागार अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि छह बंदियों को अंतरिम जमानत मिली है, जिन्हें रविवार सुबह रिहा किया जाएगा। ये सभी वे बंदी हैं जो छह साल से कम सजा वाले अपराध में जेल में निरुद्ध हैं।
ये होंगे रिहा
- राशिद अली पुत्र मो.शफीक सहनौला भागलपुर बिहार
- साबिर पुत्र परदेशी गली नंबर-३ जीवनगढ़ क्वार्सी
- फरहा पुत्र अनवार नगला पटवारी क्वार्सी
- पुष्पेंद्र पुत्र इतवारी लाल बिढ़ौली छर्रा
- मनोज पुत्र चरन सिंह रंजीतगढ़ी खैर
- शिवकुमार पुत्र बल्देव रंजीतगढ़ी खैर