शेखा झील ईको सेंसिटिव जोन घोषित होगी। इसके बाद झील से एक किलोमीटर सीमा में पेड़ कटान, तेज रफ्तार वाहन, प्रेशर हार्न, मिट्टी कटाव जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। डीएम ने इसके आदेश कर दिए हैं।
डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि ईको सेंसिटिव जोन जंगल को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित व प्रतिबंधित करना होगा। इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के आसपास बेहतर माहौल बनाना है।
ताकि संरक्षित क्षेत्र के निकटवर्ती पारिस्थितिक तंत्र पर ऐसी गतिविधियों का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। उन्होंने अफसरों को तैयारियों में जुटने एवं नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए। इस मौके पर एडीएम प्रशासन कृष्णलाल तिवारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।