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साइन बोर्ड लगाने पर भी हफ्ता वसूली

Sat, 23 Apr 2016 01:22 AM IST
अलीगढ़/ब्यूरो
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कलेक्‍ट्रेट में खड़े रालोद नेता - फोटो : अलीगढ़/ब्यूरो
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जिले की सड़कों अथवा सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन लगाने पर विज्ञापनदाता को कर देना होता है। लेकिन जनपद में जिला पंचायत के एक ठेकेदार ने सभी नियमों को ताक पर रखकर दुकानों पर लगने वाले साइन बोर्ड के ऐवज में ही हफ्ता वसूली शुरू कर दी है। इस मामले में रालोद कार्यकर्ताओं की शिकायत पर डीएम ने एएमए पंचायत एवं सीडीओ को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिये हैं।  
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जिला पंचायत की उपविधि के अनुसार जिले की सड़कों पर बल्ली अथवा खंभे पर बोर्ड लगाकर विज्ञापन लगाने पर निर्धारित दरों के अनुसार साप्ताहिक अथवा मासिक रूप से शुल्क वसूली का प्रावधान है। लेकिन दुकानों के साइन बोर्ड पर विज्ञापन कर नियमानुसार नहीं वसूला जा सकता है। बावजूद इसके जिला पंचायत के ठेकेदार ने सभी नियमों को ताक पर रखकर दुकानों पर लगे साइन बोर्ड(दुकान की नाम पट्टिका) पर भी विज्ञापन कर की वसूली शुरू कर दी है।

वह भी बाकायदा जिला पंचायत की रसीद देकर। वार्ड 42 की जिला पंचायत सदस्य बबिता सिंह का आरोप है कि ठेकेदार पहले तो साइन बोर्ड के ऐवज में प्रति माह 100 रुपये दुकानदारों से वसूल रहा था। अब हर सप्ताह प्रति दुकानदार 100 रुपये जबरन वसूले जा रहे हैं। गत् सायं प्रेमनगर कालोनी धनीपुर में पहुंचे ठेकेदार के आदमियों ने दुकानदारों से 100-100 रुपये साइन बोर्ड के मांगे। विरोध करने पर धमकाकर वसूली कर ली।
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सेटिंग से चहेते ठेकेदार को मिला ठेका
अलीगढ़। विज्ञापन कर के लिये हुई टेंडर प्रक्रिया में भी सेटिंग का खेल चला। सूत्रों के अनुसार बोली बुलने के समय भी ठेकेदार के डमी ही बहुतायत में मौजूद थे। इसी वजह से चहेते ठेकेदार को ठेका मिल गया।

रालोद नेताओं ने की डीएम से मुलाकात
अलीगढ़। अवैध वसूली मामले को लेकर रालोद नेताओं ने वरिष्ठ नेता सुबोध सिंह एवं युवा मंडल अध्यक्ष ठा.राकेश सिंह के नेतृत्व में डीएम से मुलाकात की। उनका आरोप है कि विज्ञापन के ठेके के टेंडरों का प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन तक नहीं किया गया और राजनैतिक दबाव में सेटिंग से चहेते ठेकेदार को ठेका दे दिया गया। अब यही ठेकेदार मनमाने ढंग से वसूली कर रहा है। उन्होंने ठेकेदार द्वारा की जा रही अवैध वसूली को बंद कराने तथा जांच कराकर दोषी अफसर, कर्मचारी एवं ठेकेदार के विरुद्घ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन देने वालों में सुशील गुप्ता, भास्कर चौहान, विपिन कुमार सिंह, अरून कुमार सिंह, दीन मोहम्मद, रोबिन सिंह, बादल सिंह, कपिल गुप्ता, विनय गुप्ता, पवन शर्मा, अनिल गुप्ता, एसवी शर्मा, हरीश गुप्ता, अखिल वार्ष्णेय आदि शामिल थे।  
 
दुकानों पर साइन बोर्ड लगाने पर कोई भी विज्ञापन कर नहीं वसूला जा सकता है। मात्र सड़कों पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने पर विज्ञापन कर वसूला जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो यह अवैध है। धनीपुर क्षेत्र में अवैध वसूली के मामले में मुझे अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया नहीं करने के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि मार्च के आखिरी सप्ताह में टेंडर प्रक्रिया का विज्ञापन दिया गया था।
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एससी मिश्रा
अपर मुख्य अधिकारी पंचायत
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