अलीगढ़ महानगर में संवेदनशीलता के दृष्टिगत चोरी, लूट, चैन स्नैचिंग थाने का घेराव, धरना प्रदर्शन एवं अन्य दुर्घटनाएं घटित न होने को लेकर रात 10 बजे तक दुकानें बंद होंगी। महानगर में अब रात 10 बजे के बाद खुलने वाली दुकानें समय से बंद होंगी। केवल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, दवा की दुकानें, आपातकालीन सेवाओं एवं खाद्य पदार्थ की केवल सरकारी दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें निर्धारित समय से ही बंद होंगी।
डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने यह आदेश जारी करते हुए उसके अनुपालन के लिए शहर को नौ सेक्टर में बांटते हुए प्रभारियों की तैनाती की है। बाजार बंद कराने के आदेश के पालन न करने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ चालान एवं जुर्माने की कार्रवाई होगी। एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ठ ने बताया कि शहर की संवेदलता को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि देर रात खुलने वाली चाय, पान आदि की दुकानों पर रहने वाले जमावड़े को रोका जा सके।
आए दिन महानगर में दुकानों के देर रात खुलने और वहां बड़ी संख्या में लोगों के जमावड़े के दौरान मारपीट, झगड़े आदि होने की शिकायतें मिलती रहती हैं। खासकर ऊपरकोट एवं देहलीगेट इलाकों में रात दो बजे के बाद तक भी कुछ दुकानें खुली रहती हैं। उन्होंने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने इलाकों में आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को रात 10 बजे तक बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। केवल बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन की पास की दुकानों को खुलने की छूट दी गई है।
उन्होंने बताया कि इसका पूरी कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि थाना सासनीगेट, कोतवाली नगर, देहलीगेट, रोरावर क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर, सीओ प्रथम अभय पांडेय, गांधीपार्क, बन्नादेवी एसीएम प्रथम मोहम्मद अमान, एएसपी पुनीत द्विवेदी, महुआखेड़ा, सिविल लाइंस, क्वार्सी में एसीएम द्वितीय सुधीर कुमार सोनी, सीओ सिविल लाइंस अशोक कुमार को आदेशों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है।