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दो जून तक शहर में धारा 144 लागू

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शहर में कोरोना वायरस और आगामी त्योहारों के चलते 2 जून तक धारा एक-144 लागू कर दी गई है। एडीएम सिटी की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। इस दौरान चार से अधिक व्यक्तियों के एक साथ खड़े होने और घूमने की अनुमति नहीं है। साथ ही लॉक डाउन के नियमों का पालन भी अनिवार्य रहेगा। इधर, देहात में पहले से ही धारा-144 14 अप्रैल तक लागू है। मिली जानकारी के मुताबिक देहात क्षेत्र में 15 अप्रैल से इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
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