अलीगढ में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई है। धारा 144 को 16 मार्च से लेकर 7 जून तक लागू किया गया है। निषेधाज्ञा लागू हो जाने पर बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जायेगा।
त्योहार, विभिन्न बोर्ड और विवि की परीक्षाएं और सन्निकट नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए अलीगढ़ में तीन महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। जिसके लिए डीएम इंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर एडीएम प्रशासन डीपी पाल ने आदेश जारी कर दिया है।
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अलीगढ में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई है। धारा 144 को 16 मार्च से लेकर 7 जून तक लागू किया गया है। इस आदेश की प्रति सभी तहसील, थाना, विकासखण्ड, स्कूलों, नगर पालिका, नगर पंचायत पर चस्पा की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।
निषेधाज्ञा लागू हो जाने पर बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जायेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी, बन्दूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की भावनायें आहत हों।