जनपद के गोंडा थाना क्षेत्र में किशोरी संग दुष्कर्म के एक आरोपी की एडीजे विशेष पॉक्सो ओमवीर की अदालत से जमानत खारिज की गई है। इस मामले में एक आरोपी फतेहपुर जनपद में तैनात सिपाही की जमानत पूर्व में वादी की बिना जानकारी के समझौता दाखिल कर मंजूर करा ली गई, जिसमें जमानत निरस्तीकरण याचिका अभी लंबित है।
वादी पक्ष के अधिवक्ता बलवीर सिंह के अनुसार, यह मुकदमा 16 मई को गोंडा थाने में दर्ज हुआ, जिसमें 20 अप्रैल की घटना दर्शाते हुए गांव की किशोरी संग फतेहपुर जनपद में तैनात सिपाही लखेंद्र व गांव के ही अमित पर दुष्कर्म का आरोप लगा। वीडियो वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप था। पुलिस ने मुकदमे के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस मामले में एक जुलाई को अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो विशेष की अदालत से आरोपी सिपाही लखेंद्र को सशर्त जमानत मिल गई, जिसमें वादी की ओर से समझौता होना दर्शाया गया, मगर वादी को इसकी भनक तक नहीं थी। इसे लेकर उसकी जमानत निरस्तीकरण याचिका अभी लंबित है। अब दूसरे आरोपी अमित की जमानत अर्जी बुधवार को निरस्त कर दी गई है। यह जानकारी एडीजीसी महेश सिंह ने दी है।