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अनियमितता में हिंद एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर लगी सील

Sat, 12 Jan 2019 01:38 AM IST
राजेश सिंह न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
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हिंद एग्रो मीट फैक्ट्री में सीलिंग की कार्रवाई करते एसडीएम कोल। - फोटो : Amar Ujala
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 ईटीपी प्लांट बंद होने समेत अन्य अनियमितताओं के आरोपों में फंसी मै. हिंद एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीडीएफ कांप्लेक्स अनूपशहर रोड को शुक्रवार को सील कर दिया गया। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 33 ए के तहत यह कार्रवाई की गई। अब जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार रामघाट रोड स्थित वेब डिस्टलरी एंड ब्रेवरीज बीयर फैक्ट्री को सील कराने की तैयारी है। शनिवार को सीलिंग की कार्रवाई होगी।  
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 डीएम के आदेश पर एसीएम द्वितीय रेनू सिंह के नेतृत्व में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खाद्य विभाग, नगर निगम एवं पशु पालन विभाग की टीम ने मैसर्स हिंद एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीडीएफ कांप्लेक्स अनूपशहर रोड की पांच दिसंबर को जांच की थी। इस दौरान ईटीपी संयत्र बंद रहने समेत अन्य अनियमितताएं पाई गईं। इसकी रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को भेज दी थी। 28 दिसंबर को एसडीएम कोल व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में दोबारा जांच हुई। फिर ईटीपी प्लांट फिर बंद मिला। दोबारा से इसकी रिपोर्ट बोर्ड को भेजी गई। 




यही स्थिति रामघाट रोड स्थित वेब डिस्टलरी एंड ब्रेवरीज बीयर फैक्ट्री में भी मिली। प्रयागराज में 15 जनवरी से शुरू होने जा रहे कुंभ मेले के लिए क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग समेत अन्य विभागों की टीम ने इस फैक्ट्री से काली नदी में डाले जा रहे पानी की जांच की थी। पानी ट्रीट नहीं पाया गया। ईटीपी प्लांट बंद मिला। इस मामले में भी बोर्ड को रिपोर्ट भेजी गई। बोर्ड ने दोनों इकाइयाें को सील करने के आदेश दिए थे। इसमें से मीट फैक्ट्री के आदेश गुरुवार रात मिल गए। डीएम के आदेश पर एसडीएम कोल ने शुक्रवार को फैक्ट्री पर सील लगा दी। एसडीएम कोल जोगिंदर सिंह ने बताया कि बीयर फैक्ट्री की सीलिंग का आदेश अब तक नहीं मिला है। आदेश मिलते ही इस फैक्ट्री को भी सील कर दिया जाएगा। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि बोर्ड के आदेश आ गए हैं। शनिवार आज इस फैक्ट्री को भी सील करा दिया जाएगा। 
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हिंद एग्रो में अनियमितताएं 
-ईटीपी काम नहीं कर रहा था। 
-प्लांट से निकलने वाले पानी की जांच में बीओडी, सीओडी, टीएसएस की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक मिली। 
-ब्लड मिल काम नहीं कर रही थी। 
-सफाई की स्थिति सही नहीं थी। 


बीयर फैक्ट्री में अनियमितता 
-ईटीपी काम नही कर रहा था। 
-सही करने का मौखिक निर्देश नहीं माना। 
-आठ जनवरी को दोबारा हुई जांच
-ईटीपी में प्राइमरी क्लियोरीफायर और एरिएशन बंद पाए गए। 

 

ईटीपी प्लांट बंद होने समेत अन्य अनियमितताओं को लेकर मीट फैक्ट्री हिंद एग्रो पर एक लाख रुपये का जुर्माना व सीलिंग के आदेश हुए हैं। वही बीयर फैक्ट्री पर दो लाख रुपया जुर्माना और सीलिंग के आदेश बोर्ड ने किये हैं। एटा कासगंज रोड पर अनिक फूड प्रोडक्ट को भी बंद करा दिया गया है।  

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- राम गोपाल, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  

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