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संदीप गुप्ता हत्याकांड का मुकदमा प्रवीन बाजौता-जितेंद्र कंजा को कराया तामील

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प्रवीन बाजौता और जितेंद्र उर्फ कंजा को सीजेएम कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते पुलिसकर्मी। - फोटो : CITY OFFICE
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अलीगंज के लॉजिस्टिक कारोबारी व सीमेंट सप्लायर संदीप गुप्ता हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर प्रवीन बाजौता व जितेंद्र कंजा बृहस्पतिवार को न्यायालय में पेश किए गए। उन्हें भरतपुर जेल से राजस्थान पुलिस कड़ी सुरक्षा में लेकर आई। इस दौरान संदीप गुप्ता की हत्या का मुकदमा एसीजेएम न्यायालय में दोनों को तामील कराया गया और न्यायालय ने 14 दिन का रिमांड बनाकर उन्हें वापस भेज दिया। अब पुलिस इस मुकदमे में दोनों के रिमांड के लिए आवेदन करेगी। फिर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा सकेगी।
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27 दिसंबर को हुई संदीप गुप्ता की हत्या में भाड़े पर हत्या करने वाले शूटर के रूप में जिले के टॉप-10 अपराधी प्रवीन बजौता का नाम उजागर हुआ। पुलिस उसे तलाश रही थी, इसी बीच 10 फरवरी को प्रवीन व उसके साथ हाथरस जिले के सादाबाद बिसावर के जितेंद्र कंजा की भरतपुर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में अवैध हथियारों संग गिरफ्तारी हुई थी। इस खबर पर पुलिस हैरान रह गई। वहां पूछताछ में प्रवीन ने संदीप की हत्या जितेंद्र व एक अन्य साथी के साथ मिलकर करना स्वीकार किया था।
इसी आधार पर पुलिस ने बी वारंट के आधार पर प्रवीन व जितेंद्र को यहां तलब कराया। दोपहर में राजस्थान पुलिस की टीम दोनों को लेकर आई। यहां एसीजेएम न्यायालय में दोनों को संदीप की हत्या का मुकदमा तामील कराया गया। इसके बाद 14 दिन की रिमांड तारीख नियत कर वापस भेज दिया। इस दौरान इंस्पेक्टर सिविल लाइंस, इंस्पेक्टर क्वार्सी व एसओजी-सर्विलांस टीम मौजूद रही और कुछ देर दीवानी हवालात में दोनों से पूछताछ भी की।
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सीओ तृतीय श्वेताभ पांडेय के अनुसार, दोनों पर संदीप की हत्या का मुकदमा तामील करा दिया गया है। अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को विवेचक भरतपुर जेल जाकर दोनों के बयान दर्ज करेगा और संभव हुआ तो शनिवार को पुलिस कस्टडी रिमांड न्यायालय में आवेदन कर रिमांड मांगा जाएगा। रिमांड के दौरान पूछताछ में उससे तीसरे साथी सहित अन्य कई पहलुओं पर जानकारी करनी है।
मां ने जताया जान को खतरा, खुद बोला - बेड़ियां डलवाओ
न्यायालय में रिमांड प्रक्रिया के दौरान प्रवीन बाजौता के अधिवक्ता ने उसकी मां की ओर से सुरक्षा संबंधी अर्जी दी है, जिसमें प्रवीन की मां ने कहा है कि उसके बेटे को झूठा फंसाया गया है। उसे अंदेशा है कि पुलिस अभिरक्षा में भरतपुर से यहां लाते ले जाते समय या रिमांड के दौरान उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। मां ने न्यायालय ने पेशी के दौरान व रिमांड के दौरान वीडियोग्राफी व अधिवक्ता रखने की अनुमति मांगी है। प्रवीन ने न्यायालय में अपने अधिवक्ता से कहा कि पेशी के दौरान आते-जाते समय व रिमांड के दौरान बेड़ियां डालने की अनुमति करा लें। ऐसा न हो कि कहीं पुलिस भागा हुआ दिखाकर कोई घटना कर दे।
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