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कोरोना मरीज के घर के 200 मीटर में दायरे में होगी सैंपलिंग

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कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने संक्रमित मरीज के घर का 25 मीटर दायरा कंटेनमेंट जोन घोषित करने के साथ ही उस परिधि के 200 मीटर दायरे में सैंपलिंग कराने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को डीएम चंद्रभूषण सिंह की ओर से समीक्षा बैठक में यह निर्देश जारी किए।
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इसके अलावा उन्हें शिकायत मिली कि पुराने शहर के कुछ इलाकों के लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। इस पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि उक्त इलाकों में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रचार-प्रसार कार्यक्रम किए जाएं। इसके अलावा विदेश व अन्य राज्यों/जिलों से आने वाले व्यक्तियों को निर्देश दिए कि वह कोविड कंट्रोल रूम के नंबर 05712420100, 05712420101 को सूचना अवश्य दें।
डीएम ने बताया कि सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि वह संक्रमितों के आवास के 200 मीटर की परिधि में कोविड-19 की जांच के लिए सैंपलिंग कराएं। यदि कोई व्यक्ति सैंपल नहीं कराता है अथवा कोई व्यवधान पैदा करता है तो वहां के संबंधित मजिस्ट्रेट/एसडीएम व पुलिस की मदद से कार्रवाई करें। निर्देश दिए कि जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल में कोविड-19 की वैक्सीन लगाये जाने की प्रगति कम है। वहां के चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक अपने काम में सुधार लाएं। जिन इलाकों में लोगों के द्वारा कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवाई जा रही है। निर्देश दिए गए कि संबंधित उप जिलाधिकारी/थानावार मजिस्ट्रेट उन इलाकों में जाकर लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक कर प्रचार-प्रसार करें।
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