कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के चलते वाहनों के कागज रिन्यू नहीं करा पाने वाले चालक और मालिकों को 30 जून तक कि राहत दी गई है। जो कागज 1 फरवरी से 30 जून के बीच खत्म हो रहे हैं, उनको 30 जून तक मान्य किया गया है।
इस फैसले से अलीगढ़ के करीब 10 हजार लोगों को राहत मिली है। आरटीओ प्रशासन केडी सिंह ने बताया कि संभाग की सभी गाड़ी के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य दस्तावेज जिनकी वैधता पहली फरवरी से 30 जून के बीच खत्म हो रही है, उन सभी की वैधता को 30 जून 2020 तक माना जाए।
इस आदेश से स्पष्ट है कि अब वाहन चालकों एवं उनके मालिकों को मोटर वेहिकिल एक्ट से जुड़े दस्तावेजों को रिन्यू कराने के लिए फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए यह फैसला लिया है।
अलीगढ़ संभाग में तकरीबन 1 फरवरी से अब तक 10000 वाहन चालक मालिक ऐसे हैं जिनमें किसी की फिटनेस वैधता, किसी का परमिट तो किसी का लाइसेंस रिनुअल होना है। इन सभी को फौरी तौर पर 30 जून तक के लिए राहत मिल गई है इस दौरान चेकिंग अभियान में भी इनका चालान नहीं किया जाएगा।