इगलास क्षेत्र के गांव जवार में आठ साल पहले खेत पर गई गर्भवती महिला से दुष्कर्म के मुकदमे में आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। यह फैसला एडीजे-फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायालय से सुनाया गया है और सजा पर सुनवाई के लिए शनिवार की तारीख नियत की गई है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी प्रमेंद्र जैन के अनुसार घटना 30 सितंबर 2011 की सुबह चार बजे की है। गांव की गर्भवती महिला जंगल शौच के लिए गई थी। तभी नामजद भूरा खां ने उसे खेत में अकेला पाकर दबोच लिया और तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब महिला ने शोर मचाया और अन्य महिलाएं व गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो वह धमकाता हुआ और लोगों पर तमंचा तानकर डराता धमकाता हुआ भाग गया। प्रकरण में मुकदमा पति की ओर से दर्ज कराया गया और चार्जशीट के बाद अदालत में ट्रायल शुरू हुआ। जहां साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर शनिवार की तारीख नियत की है।
अकेली महिला संग दुष्कर्म की कोशिश, दी शिकायत
महानगर के क्वार्सी क्षेत्र के रामघाट रोड इलाके में 2 दिसंबर की सुबह घर में अकेली मौजूद महिला संग पड़ोसी ने तमंचे के बल पर दुष्कर्म की कोशिश की और विरोध पर मारपीट करते हुए भाग गया। घटना की एसएसपी दफ्तर में शिकायत देते हुए महिला ने कहा है कि उसका पति सुबह दवा लेने गया था। वह बच्चों सहित घर में अकेली सो रही थी। तभी नामजद घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करते हुए विरोध करने पर मारपीट कर धमकी देते हुए भाग गया। मामले में थाना स्तर से मदद न मिलने पर एसएसपी कार्यालय में शिकायत दी गई है।