एएमयू जनसंपर्क विभाग की एमआईसी प्रो. विभा शर्मा ने कहा कि कुलपति के प्रकरण में आया निर्णय महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सिटी में एक स्थायित्व के निर्णय अहम था।
एएमयू की पहली महिला कुलपति प्रो. नईमा खातून की नियुक्ति पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। इस फैसले का इंतजामिया ने स्वागत किया है।
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एएमयू जनसंपर्क विभाग की एमआईसी प्रो. विभा शर्मा ने कहा कि कुलपति के प्रकरण में आया निर्णय महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सिटी में एक स्थायित्व के निर्णय अहम था। एएमयू के पूर्व एनआरएससी सीनियर हाल गुलजार अहमद ने कहा कि पहली महिला कुलपति प्रो. नईमा खातून के लिए ही खुशी की बात नहीं है, बल्कि पूरी अलीग बिरादरी के लिए भी यह एक अहम फैसला है। फैसला आने के बाद यूनिवर्सिटी में खुशी का माहौल है।