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फर्जीवाड़े में भाजपा एमएलसी के खिलाफ पुलिस एफआर खारिज

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गभाना थाने में दर्ज शीला गौतम इंटर कॉलेज को संचालित करने वाली सोसाइटी से जुड़े फर्जीवाड़े के मुकदमे में भाजपा एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ पुलिस एफआर खारिज कर दी गई है। यह एफआर एमपी/एमएलए मामलों की सुनवाई वाली अदालत एसीजेएम प्रथम चौ.संदीप सिंह ने खारिज करते हुए मुकदमा परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया है। इस मामले में तीन सितंबर को वादी को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है।
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घटनाक्रम के अनुसार, वर्ष 2019 में यह मुकदमा गभाना थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें वादी कामेश गौतम ने खुद को सोसाइटी सचिव पद से फर्जी त्यागपत्र लगाकर सोसाइटी पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। इस मुकदमे में एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह सहित विजय बल्लभ गौतम, रामवीर शर्मा, प्रहलाद स्वरूप लवानिया, झम्मनलाल गौतम, सुखदेव गर्ग नामजद व चिट फंड सोसाइटी कार्यालय के अज्ञात अधिकारी/कर्मचारी आरोपी हैं। इस मामले में पूर्व में पुलिस ने एफआर लगा दी। इस पर वादी पक्ष ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की वह रिपोर्ट अधिकारियों को दी, जिसमें त्याग पत्र फर्जी करार दिया गया। इसके बाद पुन: विवेचना में भी एफआर लगा दी। इस अंतिम रिपोर्ट पर अदालत में आपत्ति याचिका दायर हुई। अदालत ने वादी के बयानों के आधार पर पुलिस एफआर को खारिज करते हुए मुकदमा परिवाद के रूप में दर्ज किया है। साथ ही अब तीन सितंबर को धारा 200 के तहत वादी को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है।
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