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जहरीली शराब कांड: मुख्य आरोपी ऋषि-मुनीष को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, कुर्क की गईं संपत्तियों से खुला ताला

Sat, 15 Nov 2025 10:49 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

वर्ष 2021 में हुए जहरीली शराब कांड में 125 मौत हुई थीं। मगर पोस्टमार्टम 106 शवों का ही हो सका था। बाकी शवों के बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार कर दिए गए थे।
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जहरीली शराब (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : ani
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विस्तार
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अलीगढ़ जिले के बहुचर्चित जहरीली शराब कांड के बाद गैंगस्टर के तहत कुर्क की गईं मुख्य आरोपियों की संपत्तियों के खुलने का क्रम जारी है। इसी क्रम में अब मुख्य आरोपी भाइयों ऋषि व मुनीष की कई करोड़ की संपत्तियों से गैंगस्टर कोर्ट के आदेश पर सील खुल गई। 14 नवंबर को अदालत का आदेश अधिवक्ता जवां थाने लेकर पहुंचे। जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस द्वारा सील खुलवाने की प्रक्रिया पूरी कराई गई। यह आरोपियों के पक्ष में बड़ी राहत मानी जा रही है।

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वर्ष 2021 में हुए जहरीली शराब कांड में 125 मौत हुई थीं। मगर पोस्टमार्टम 106 शवों का ही हो सका था। बाकी शवों के बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार कर दिए गए थे। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों में शामिल जवां सिकंदरपुर के शराब कारोबारी भाइयों ऋषि-मुनीष शर्मा, गोंडा धारागढ़ी के अनिल-सुधीर, कुलदीप विहार के विपिन उर्फ ओमवीर, फरीदाबाद के कालिया, विद्या नगर के इंक कारोबारी विजेंद्र कपूर आदि को जेल भेजने के साथ-साथ उनकी करीब 75 करोड़ की संपत्तियों को भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया था। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश का पालन कराया गया है।

पहले इनकी संपत्तियां हुईं मुक्त 
इससे पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर गोंडा धारा गढ़ी के अनिल-सुधीर की कुछ संपत्तियां मुक्त हो चुकी हैं। वहीं, स्थानीय अदालत के आदेश पर इंक कारोबारी विजेंद्र कपूर की तालानगरी की इकाई भी मुक्त हो चुकी है।

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