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Haj: मंत्रालय ने जारी किए दिशा-निर्देश, हज के लिए पासपोर्ट को लेकर हो जाएं अलर्ट, 31 दिसंबर तक हो वैधता

Sat, 06 Jun 2026 03:41 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

हज के लिए केवल मशीन-पठित पासपोर्ट ही मान्य होंगे। पासपोर्ट 31 दिसंबर 2027 तक वैध होना चाहिए। सरनेम कॉलम खाली न हो। इच्छुक आवेदक अपने दस्तावेज तैयार रखें।
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हज - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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हज-2027 पर जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अहम खबर है। अलीगढ़ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निधि गोस्वामी ने बताया कि सऊदी अरब सरकार के हज एवं उमरा मंत्रालय ने हज-2027 की तैयारियों को लेकर शुरुआती दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

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नए नियमों के अनुसार हज-2027 के लिए केवल मशीन-पठित  पासपोर्ट ही मान्य होंगे। हस्तलिखित पासपोर्ट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा हज आवेदन करने वाले यात्रियों का पासपोर्ट 31 दिसंबर 2027 तक वैध होना अनिवार्य है। अधिकारियों ने बताया कि जो लोग नया पासपोर्ट बनवा रहे हैं, वे यह सुनिश्चित करें कि पासपोर्ट में सरनेम का कॉलम खाली न रहे। हज-2027 के लिए आधिकारिक घोषणा जल्द होने की संभावना है, इसलिए इच्छुक आवेदक अभी से जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। 

जिन लोगों का पासपोर्ट 31 दिसंबर 2027 तक वैध नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द नया पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन कर देना चाहिए। इससे हज आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 

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