अलीगढ़ के दोदपुर इलाके के एक व्यक्ति की कार की चोरी के मामले में बीमा कंपनी को कार की बीमा राशि के भुगतान के आदेश दिए हैं। यह आदेश जिला उपभोक्ता आयोग न्यायालय के अध्यक्ष-न्यायाधीश हसनैन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय, पूर्णिमा सिंह राजपूत की संयुक्त पीठ ने सुनाया है।
इस संबंध में अर्जी दोदपुर निवासी हाजी मो.नासिर ने दायर की। जिसमें कहा कि उन्होंने वीणा माहेश्वरी से कार खरीदी थी, जिसका 17 जून 2020 से 2021 तक का बीमा था। बीमा अवधि के दौरान 4 अगस्त 2020 को कार चोरी हो गई। इस संबंध में बीमा कंपनी से बीमा राशि के भुगतान का अनुरोध किया गया। मगर, कंपनी ने इन्कार कर दिया और तर्क दिया कि कार पंजीकरण ट्रांसफर नहीं हुआ। इस पर आयोग ने सुनवाई करते हुए बीमा राशि 84 हजार 785 रुपये 15 फीसदी ब्याज सहित व पांच हजार रुपये तीस दिन में भुगतान के आदेश दिए हैं। यह आदेश मस्कट मोटर्स व श्रीराम फाइनेंस के खिलाफ हुआ है।