आपके वाहनों के दस्तावेजों में आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो अनिवार्य रूप से दर्ज करा लें। परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), व्हीकल रिन्यू सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, एनओसी के साथ भी मोबाइल नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि एक मोबाइल नंबर पर पांच वाहन ही रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसके बाद नया वाहन नहीं खरीदा जा सकता। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि वाहनों की चोरी के बाद अवैध खरीद फरोख्त के साथ ही सड़क दुर्घटना के मामले में घायल/मृतक के परिवार वालों को तत्काल पता लग सके।
आरटीओ प्रशासन केडी सिंह गौर ने बताया कि मोबाइल नंबर अपडेट करते वक्त गाड़ी का नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर की जरूरत होगी। डीएल में मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए भी इसी तरह की सूचना भरनी होगी। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर इसका लिंक दिया गया है। साथ ही कार्यालय आकर भी नंबर अपडेट कराया जा सकेगा। नंबर लिंक करने से गाड़ियों की चोरी की घटनाएं कम होंगी, क्योंकि चोरी करने के बाद चोर उसे आसानी से किसी को बेच नहीं सकेगा। वाहन डाटा बेस में मोबाइल नंबर दर्ज होने से जीपीएस के अलावा मोबाइल नंबर की मदद से लोकेशन का पता किया जा सकता हैं। विभाग व सरकारी संस्थाओं के पास सभी वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा डाटा, मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध होगा।