राज्य चुनाव आयोग ने नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत धनराशि एवं उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दिया है।
सहायक निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि नगर निगम के महापौर के लिए सामान्य पद पर नाम निर्देशन पत्र एक हजार रुपये एवं 12 हजार रुपये जमानत राशि है। महापौर प्रत्याशी प्रचार के दौरान अधिकतम 40 लाख रुपये ही खर्च कर सकेंगे। इसी तरह नगर पालिका अध्यक्ष को नौ लाख और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले दावेदार अधिकतम 2.5 लाख रुपये ही खर्च कर सकेंगे।
1-नगर निगम के महापौर पद के लिए सामान्य वर्ग का नाम निर्देशन पत्र एक हजार रुपये एवं 12 हजार रुपये जमानत धनराशि है। महापौर प्रत्याशी प्रचार के दौरान अधिकतम 40 लाख रुपये ही खर्च कर सकेंगे। नगर निगम पार्षद के लिए नामांकन पत्र 400 रुपये, जमानत राशि 2,500 रुपये तय हुई है। ये प्रत्याशी तीन लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे।
2-नगर पालिका अध्यक्ष के लिए नाम निर्देशन पत्र 500 रुपये, जमानत राशि 8000 रुपये एवं चुनावी खर्च सीमा नौ लाख रुपये है। इनके वार्ड सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र 200 रुपये, जमानत राशि 2000 रुपये और चुनाव प्रचार की खर्च सीमा दो लाख रुपये है।
3-नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए नाम निर्देशन पत्र 250 रुपये, जमानत राशि 5000 रुपये एवं चुनावी खर्च की सीमा 2.5 लाख रुपये तय की गई है। इसके सदस्य के लिए नामांकन पत्र 100 रुपये, जमानत राशि 2000 रुपये एवं चुनावी खर्च की सीमा 50 हजार रुपये है।